Ghaziabad News: बीजेपी नेता और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में कथित पेशाब मिलाने वाले जूस विक्रेता पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है. एक वीडियो संदेश जारी कर गुर्जर ने कहा, 'लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए. जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं.'
हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए यह मुस्लिमों का जिहाद
गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक गुर्जर ने कहा कि जूस में मूत्र मिलाना हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ मुस्लिमों का जिहाद है. आमिर पर जूस में मूत्र बता दें कि 29 साल के आमिर और उसकी दुकान पर काम करने वाले 15 साल के लड़के को जूस में कथित तौर पर मूत्र मिलाने को लेकर गिरफ्तार किया गया है.
पूछताछ में क्या बोला आमिर
पूछताछ के दौरान, आमिर ने पुलिस को बताया कि उसके स्टाल के पास पेशाब करने की कोई जगह नहीं थी इसलिए वह प्लास्टिक की बोतल में पेशाब को इकट्टा कर रहे थे. वहीं, सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर वर्मा ने बताया कि ठेले पर जो बोतल मिली हम उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं. आरोपी आमिर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है. इसलिए हमने उसकी प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया है.
Ghaziabad: Aamir Khan of Khushi Juice Corner is accused of adding urine to juice. After public outrage, police detained Khan and his minor partner, recovered a bottle of suspected urine, and are investigating the case.
— IANS (@ians_india) September 14, 2024
ACP Loni, Bhaskar Verma says, "On September 13, in the… pic.twitter.com/ZoKAfXNRfO
मुस्लिम की दुकान हिंदू नाम
वहीं, बजरंग दल ने लोगों ने आमिर की दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए एसीपी को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि आमिर ने दुकान का नाम खुशी जूस कॉर्नर रख रखा था जो हिंदू नाम जैसा लगता है. दक्षिण पंथी लोगों ने कहा कि विक्रेताओं को अपना असली नाम रखना चाहिए और जो लोग अपनी असली पहचान छुपाते हैं वे जनता को धोखा देना चाहते हैं.
आमिर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 272 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए घातक कृत्य), 274 (बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट) और 275 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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