Noida News: गुरुवार, 2 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण की 216वीं बोर्ड बैठक में विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में मुख्य सचिव सह अवस्थापना, औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया. यह बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के विकास की नई दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुई.
इसके अलावा औद्योगिक भूखंडों की आवंटन योजना को स्वीकृति देते हुए इसे जल्द ही लागू करने का फैसला लिया गया. इसके तहत भूखंडों के आवंटन, निरस्तीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत नीति (यूनीफाइड पॉलिसी) लागू की जाएगी. यह नीति प्राधिकरण की सेवाओं को पारदर्शी बनाने में सहायक होगी.
जनपद में बिछेगा ई बसों का जाल
जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की तैयारियों के बीच गौतमबुद्ध नगर को नए साल की एक और सौगात मिली है. नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा प्राधिकरण क्षेत्र में 500 वातानुकूलित ई-बसों का संचालन किया जाना है. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 300 बसों के संचालन तथा उनके रूट पर सैद्धांतिक अनुमति दे दी है. प्राधिकरण ने बताया कि इसके अलावा 100 बसें ग्रेटर नोएडा और 100 बसें यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में चलाई जाएंगी. बोर्ड की बैठक में 25 रूट भी फाइनल किए गए हैं. रूट निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि मेट्रो स्टेशन और सेक्टर आपस में कनेक्ट हो सके, और शहर के किसी भी कोने से एयरपोर्ट, फिल्मसिटी जाने की सहूलियत मिले. इससे लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
जल्द ही आएगी औद्योगिक भूखंडों की योजना
औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन विषयक शासनादेश संख्या-7318/77-4-24-76 यू०ओ०/24, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राधिकरण में अंगीकृत करते हुए भूखण्डों की आवंटन योजना प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया. इससे औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी. प्राधिकरणों में कार्य करने के लिए यूनीफाइड पालिसी (भूखण्डों के आवंटन / निरस्तीकरण / पट्टा विलेख का निष्पादन/ कब्जा आदि से सम्बन्धित नीति) लागू किये जाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. समस्त उपस्थित द्वारा अपने विभागों से संबंधित बिंदु प्रस्तुत किये गये. संशोधनों के उपरांत यूनीफाइड पॉलिसी को प्राधिकरण में लागू किया जायेगा. पट्टा प्रलेख में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का निस्तारण यूनीफाइड पॉलिसी के अनुसार ही किया जाएगा.
भुगतान का मिलेगा एक और अवसर
भूखण्डों की कार्यशीलता संबंधी अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक तथा संस्थागत भूखण्डो की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई. जिन भूखण्डों को अतिदेयता के कारण ओ.सी/सी.सी अथवा कार्यशीलता प्रमाण पत्र जारी नही किया जा पा रहा है, उन्हें भुगतान किये जाने का एक अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु शासन को संर्दभित किये जाने का निर्णय लिया गया. प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड/फ्लैट के ऐसे कई प्रकरण हैं, जिनमें मल्टीपल जनरल पावर ऑफ एटार्नी होने के कारण अन्तरण/रजिस्ट्री नही की जा सकी है. ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया.