उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला प्रशासन ने शहर की एक कॉलोनी में कथित तौर पर स्वीकृत भवन मानचित्र के बिना निर्मित मस्जिद के रखवाले को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद से 1 मई तक जवाब मांगा गया है. प्रशासन ने पुष्टि की कि इसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया और नमाज़ स्थगित कर दी गई.
सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने कहा ने कहा कि मस्जिद का निर्माण नक्शा पास कराए बिना किया गया था. यह नोटिस नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत केजीएन कॉलोनी में मस्जिद के केयरटेकर शाहिद मलिक को संबोधित किया गया था.
हालांकि, मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन फिलहाल स्पष्टीकरण मांग रहा है और उसने मस्जिद को बंद करने का आदेश नहीं दिया है. स्थानीय निवासियों के अनुसार, मस्जिद करीब आठ साल से इस्तेमाल में है और यहां हर दिन पांच बार नियमित नमाज़ अदा की जाती है.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला कोतवाली क्षेत्र की के.जी.एन.कॉलोनी में बनी एक मस्जिद का है. इसे इसका नक्शा बिना पास कराए निर्माण करा दिया गया. अब इसके केयरटेकर को नोटिस भेजी गई है. साथ प्रशासन ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगी दी है. मस्जिद में ताला लटक गया है.