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‘पत्नी की बीमारी ठीक करने के लिए दी बली…’ दोषी को आजीवन कारावास की सजा

हरदोई जिले की एक अदालत ने चार साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Edited By: Shilpa Srivastava
Hardoi

हरदोई जिले की एक अदालत ने चार साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अपर जिला सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज ने कांति की कुल्हाड़ी से हत्या करने के जुर्म में उसके पति कमलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के चचरापुर गांव के रहने वाले रामकिशन ने अपनी पुत्री कांति की शादी सुरसा क्षेत्र के पनुवावर निवासी कमलेश के साथ की थी. रामकिशोर ने 11 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके दामाद कमलेश ने उसकी पुत्री की 10 दिसंबर की रात कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी.

बीमारी को ठीक करने के लिए पत्नी की दी थी बलि:

उसने आरोप लगाया कि कमलेश ने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए पत्नी की बलि दी थी. जांच में पता चला कि कमलेश फाइलेरिया से पीड़ित था और उसने कई बार सूअर की बलि भी दी थी. कमलेश खुद को ‘सर्वनाशनी देवी’ का पुजारी बताता था. पूरे मामले में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए. इसी आधार पर कमलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)