शराब की बिक्री को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों तक उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नई शराब नीति के तहत सरकार मल्टीप्लेक्स मॉल्स में कम अल्कोहल पेय पदार्थों जैसे बीयर की बिक्री शुरू करने जा रही है. फिलहाल में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू किया जा रहा है. पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को विस्तार दिया जाएगा. उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
आवेदन प्रक्रिया शुरू
कितने में मिलेगा लाइसेंस
अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए लाइसेंस की कीमत 6 लाख रुपए है जबकि पहले एफएल-4डी लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने पड़ते थे जिसके तहत मॉल में प्रीमियम शराब की बिक्री की अनुमति थी. ऐसा कर सरकार छोटे व्यापारियों को शराब के बाजार में प्रवेश दिलाना चाहती है. समावेशी भागीदारी की दिशा में यह सरकार का एक शानदार कदम है.
गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि यह लाइसेंस लागत की उच्च बाधा के बिना इस क्षेत्र में समावेशी भागीदारी की दिशा में अच्छा कदम है लेकिन सिनेमा हॉल में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. इनकी बिक्री की दुकानों को मॉल के अंदर सिनेमा हॉल परिसर के बाहर ही अनुमति दी जाएगी.