Bareilly News: 2019 में बरेली में एक मामला सामने आया. 15 साल की एक लड़की ने पहचान वाले शख्स पर दिल्ली ले जाकर रेप का आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया. मामले की सुनवाई कोर्ट में होने लगी. आरोपी के वकील की दलीलों के बाद जज को पता चला कि शिकायत करने वाली लड़की ने झूठा आरोप लगाया है. अब करीब 5 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया और झूठा रेप केस लगाने वाली लड़की को 1653 दिनों की जेल की सजा सुनाई है. रेप के केस में गिरफ्तार होने से लेकर बरी होने तक शख्स ने 1653 दिन जेल में गुजारे.
अपर सेशन जज 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने रेप का झूठा आरोप लगाने वाली लड़की को 5 लाख 88 हजार रुपये जुर्माना भी भरने को कहा है. फैसला सुनाने के दौरान जज ने कहा कि रेप जैसे क्राइम में शख्स को फंसाने के लिए शिकायतकर्ता युवती ने कानून का दुरुपयोग किया. अगर आरोप किसी तरह साबित हो जाते तो शख्स को उम्रकैद की सजा तक हो सकती थी.
शिकायत के मुताबिक, आरोपी अजय कुमार ने अपने साथ काम करने वाले सहयोगी की 15 साल की बहन का किडनैप किया और उसका रेप किया. कोर्ट में जब आरोपी के सामने शिकायतकर्ता लड़की को लाया गया, तो उसने कबूल किया कि अजय ने उसका रेप किया था.
सरकारी वकील सुनील पांडे के मुताबिक, आरोपी अजय कुमार के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. वकील ने कई सुनवाई के दौरान अजय कुमार को निर्दोष बताया. इसी साल फरवरी में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आखिरकार लड़की ने कबूल किया कि उसने अपनी मां के कहने पर झूठा आरोप लगाया था. नाबालिग ने ये भी कहा कि अजय की मेरी बहन के साथ अच्छे संबंध थे, जो मेरी मां को पसंद नहीं था. इसलिए उसने झूठा मामला दर्ज कराया था.
सरकारी वकील के मुताबिक, झूठे आरोप के कारण अजय कुमार को करीब 4 साल 6 महीने जेल में रहना पड़ा था. अजय कुमार को कई तरह के ताने सुनने पड़े. समाज में उसकी इज्जत उछाली गई. कोर्ट ने शिकायत करने वाली लड़की को 1653 दिन की सजा सुनाई है, क्योंकि अजय कुमार ने इतने ही दिन जेल में गुजारे हैं. अगर शिकायतकर्ता लड़की जिसे सजा सुनाई गई है, वो जुर्माना नहीं भरती है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.