Allahabad High Court: अगर आप अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला पढ़ना चाहिए. एक जमीनी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स ने अपनी पत्नी के नाम पर कोई जमीन या संपत्ति खरीदी है तो उस पर परिवार के अन्य सदस्यों का भी हक होगा.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी ने किसी संपत्ति को अपने पैसों से खरीदी है तो उस पर परिजनों का हक नहीं होगा. लेकिन अगर पत्नी गृहिणी हैं और पति उसके नाम पर कोई जमीन या संपत्ति खरीदता है तो उस संपत्ति पर परिवार के दूसरे सदस्यों का भी हिस्सा होगा.
एक बेटे ने याचिका दायर कर अपने मृत पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग की थी. इसी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर पति परिवार के खुशी के लिए अपनी पत्नी के नाम पर ही जमीन खरीदता है. ऐसे में उस संपत्ति पर पूरे परिवार का हक होना चाहिए.
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर यह साबित नहीं हो पाता कि पत्नी के नाम पर खरीदी संपत्ति पत्नी ने खुद अपने पैसों पर खरीदी है तब तक माना जाएगा कि पति ने उस संपत्ति को अपने आय से खरीदा है.
याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि उसके मृत पिता ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी. उसे डर है कि कहीं वो संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को न दे दी जाए. इसी कारण याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.