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'अब तक 6 गिरफ्तार...', फरार 'भोले बाबा' पर फिर गोलमोल जवाब दे गई पुलिस

Hathras Stampede Case: हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे को लेकर आज अलीगढ़ जोन के आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कान्फ्रेंस करके मुकदमे और गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है.

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Edited By: India Daily Live
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Courtesy: Social Media

Hathras Stampede Case: हाथरस में हुई भगदड़ घटना को लेकर अलीगढ़ जोन के आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि भगदड़ की वजह से 121 लोगों की मौत हुई. सभी शवों की पहचान कर ली गई है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस घटना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है. अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और 'सेवादार' के रूप में काम करते हैं. 

मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपये का इनाम

अलीगढ़ जोन के आईजी शलभ माथुर ने कहा, "भगदड़ मचने के समय छह सेवादार मौके से भाग गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है. जल्द ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा. हम इस बात की भी जांच करेंगे कि कहीं यह घटना किसी साजिश के तहत तो नहीं हुई."     

FIR में नहीं बाबा का नाम, जरूरत पड़ने पर होगी पूछताछ

भगदड़ मामले में दर्ज की गई एफआईआर में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है. आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, - अगर जरूरत पड़ेगी तो भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी. FIR के अंदर उनका  नाम नहीं है. हम 'भोले बाबा' के आपराधिक इतिहास की जानकारी ले रहे हैं. उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी. "

उन्होंने आगे कहा- "इस तरह का आयोजन कराने पर अगर कोई घटना घटी है तो उसकी ज़िम्मेदारी आयोजकों की होती है. आयोजक का नाम FIR में है. मुख्य आयोजक पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है. मुख्य आयोजक  प्रकाश मधुकर के साथ जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की और वहां से भाग गए. उनकी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.