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UP में 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी के साथ शादी का बनाया दबाव

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता की शादी आरोपी से ही करा दी. 

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Edited By: Kamal Kumar Mishra
UP Police
Courtesy: x

UP News: भदोही जिले की एक 19 साल की युवती ने पुलिस के रवैये पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही दु्ष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता की शिकायत पर अब जिले आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पूरा मामला 10 मार्च 2024 का है, जब अली नाम के एक विवाहित शख्स ने 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान युवती घर में अकेली थी. इस दौरान आरोपी ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा है. 

पुलिस ने जबरन शादी के लिए किया राजी

बताया जा रहा है कि जब युवती के शरीर में परिवर्तन हुआ, उसके बाद परिवार वालों ने युवती से पूछताछ की. इसके बाद ही मामले का खुलासा हुआ. परिजनों को जानकारी मिलने के बाद वे 20 सितंबर, 2024 को थाने में शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस बात पर मना लिया कि जब लड़की गर्भवती हो गई है, तो उसकी शादी ही आरोपी से कर दें. इस बात पर दोनों पक्ष राजी हो गए.

पहले से शादीशुदा था अली

पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर में युवती को पता चला कि साजिद अली पहले से शादीशुदा है. वह अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरी जगह रहता है. एसपी ने बताया कि 26 नवंबर को महिला ने एक निजी अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद मामला फिर से तूल पकड़ लिया. अधिकारी ने बताया कि कई महीनों से मानसिक और शारीरिक शोषण की शिकार महिला ने 3 जनवरी को लिखित शिकायत देकर अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
 
आरोपी साजिद गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी साजिद अली (उम्र करीब 35 साल) को रविवार शाम को कोतवाली इलाके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) मीनाक्षी कात्यायन ने एफआईआर का हवाला देते हुए पीटीआई को बताया कि उसने उसी इलाके की महिला से दोस्ती की और उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है. 

महिला का कराया गया मेडिकल

पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है. महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल जांच भी कराई गई है.