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CM भगवंत मान का बड़ा तोहफा, अनुसूचित जातियों को न्यायिक क्षेत्र में नए अवसर देगी पंजाब सरकार

पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कई जनहितकारी फैसलों को मंजूरी दी है. इस फैसले में अनुसूचित जाति समुदाय को कानून अधिकारियों के रूप में अधिक अवसर प्रदान करना प्रमुख है. 

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Edited By: Garima Singh
Punjab cabinet
Courtesy: X

Punjab government: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कई जनहितकारी फैसलों को मंजूरी दी है. इस फैसले में अनुसूचित जाति समुदाय को कानून अधिकारियों के रूप में अधिक अवसर प्रदान करना प्रमुख है. 

पंजाब सरकार ने कानून अधिकारियों की संविदा भर्ती में अनुसूचित जाति समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया, “इस अध्यादेश के तहत आय मानदंडों में छूट दी जाएगी, ताकि ए.जी. कार्यालय, पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को कानून अधिकारी के रूप में नियुक्ति में प्राथमिकता मिल सके.' यह कदम न केवल सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगा, बल्कि कानूनी क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को भी मजबूत करेगा. 

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आवंटियों के लिए राहत

मंत्रिमंडल ने इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के आवंटियों के लिए एकमुश्त राहत (ओ.टी.आर.) नीति को भी स्वीकृति दी है. इस नीति के तहत गैर-निर्माण शुल्क और बकाया आवंटन राशि पर ब्याज माफ किया जाएगा. यह निर्णय हजारों आवंटियों के लिए वित्तीय बोझ को कम करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा. 

प्रशासनिक सुधार के लिए ब्लॉकों का पुनर्गठन

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता की सुविधा के लिए कैबिनेट ने राज्य के मौजूदा 154 ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. प्रवक्ता ने कहा, “कई ब्लॉकों में अस्पष्टताओं के कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही थी. इस पुनर्गठन से भौगोलिक और प्रशासनिक पहुंच में सुधार होगा, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलेगी.' 

मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने का निर्णय

मेडिकल शिक्षा को और सशक्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फैसला किया है.

सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवाओं को मंजूरी

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं लेने की अनुमति दी है. प्रवक्ता ने कहा, “जनहित में आवश्यकता पड़ने पर इन डॉक्टरों की सेवाएं प्रतिवर्ष ली जाएगी.'