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India Daily

फिल्म से पहले जबरदस्ती 25 मिनट बैठाना पड़ा महंगा, PVR-INOX को भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना

Bengaluru Man Sues PVR-INOX: बेंगलुरु के अभिषेक एमआर ने PVR, INOX और BookMyShow पर केस कर 65,000 रुपये जीते. उन्होंने आरोप लगाया कि 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका समय बर्बाद किया गया. कंज्यूमर कोर्ट ने PVR और INOX को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी ठहराया और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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Edited By: Shilpa Srivastava
Bengaluru Man Sues PVR-INOX

Bengaluru Man Sues PVR-INOX: PVR सिनेमा, INOX और BookMyShow के खिलाफ बेंगलुरू के एक व्यक्ति ने केस दर्ज किया था जिसके बाद उसे 65,000 का मुआवजा मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म शुरू होने से पहले 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका कीमती समय बर्बाद किया गया. इससे उनका समय तो बर्बाद हुआ ही और साथ ही उन्हें मेंटल स्ट्रेल भी झेलना पड़ा. 

बेंगलुरु के रहने वाले अभिषेक एमआर ने 2023 में सैम बहादुर फिल्म के लिए शाम 4:05 बजे का शो बुक किया था. उनका दावा था कि फिल्म 6:30 बजे तक खत्म होनी चाहिए थी, जिससे वो अपने काम पर लौट सकें. लेकिन फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई क्योंकि उससे पहले लगभग 25-30 मिनट तक विज्ञापन और ट्रेलर दिखाए गए.

क्या थी व्यक्ति की शिकायत: 

व्यक्ति का कहना है, "इस देरी के चलते मैं अपनी जरूरी मीटिंग और काम को पूरा नहीं कर पाया. इसके चलते मुझे वित्तीय नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती." साथ ही यह भी कहा है कि यह एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि सिनेमा हॉल ने गलत समय की जानकारी देकर विज्ञापनों के जरिए लाभ कमाने की कोशिश की.

कोर्ट का फैसला: समय की बर्बादी पर भारी जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि समय ही धन है और किसी को भी दूसरों के समय और पैसे को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने PVR और INOX को दोषी पाते हुए निर्देश दिया कि वो व्यक्ति को 50,000 रुपये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए, 5000 रुपये मेंटल ट्रॉमा के लिए और 10,000 रुपये केस दर्ज कराने और अन्य खर्चों के लिए दें. इसके अलावा, PVR और INOX पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड जमा कराने के आदेश दिए गए.

हालांकि, BookMyShow को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई क्योंकि वह केवल एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है और विज्ञापन दिखाने के समय पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के फैसले में कहा, "किसी को भी दूसरों के समय और पैसे से लाभ उठाने का अधिकार नहीं है. 25-30 मिनट तक बिना वजह थिएटर में बैठना किसी भी व्यस्त व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता है. कई लोगों के पास सीमित समय होता है और वो बेकार के विज्ञापन नहीं देखना चाहते."

PVR और INOX की सफाई: 

PVR और INOX ने अपने बचाव में कहा कि वो जनहित सूचनाओं को लेकर कानूनी रूप से बाध्य हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह क्लियर किया कि जनहित सूचनाएं केवल 10 मिनट के अंदर दिखानी चाहिए और इन्हें फिल्म शुरू होने से पहले या इंटरवल के दौरान ही प्रसारित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि PVR और INOX को 30 दिनों के अंगप 1 लाख रुपये का कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करना होगा.