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परिवार ने किया 3 लाख का टिकट बुक, फिर भी एयरलाइन ने लगाई रोक; शिकायत करने पर मिला मुआवजा

बेंलगलुरू के अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (KIA) पर एक परिवार को अमेरिकी फ्लाइट में जाने से रोक दिया. इसके बाद परिवार ने उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

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Edited By: Princy Sharma
Family Denied Flight At Bengaluru
Courtesy: Pinterest

Family Denied Flight At Bengaluru: बेंलगलुरू के अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (KIA) पर एक परिवार को अमेरिकी फ्लाइट में जाने से रोक दिया. इसके बाद परिवार ने उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने एयरलाइन और एक ट्रैवल एजेंसी को 1.2 लाख का मुआवजा और मुकदमे का खर्चा देने का आदेश दिया है. 

42 साल के कोडिहल्ली के निवासी गोपाल रामचंद्रैया एक व्यापारिक यात्रा पर अमेरिका जाना था. उन्होंने अपनी पत्नी और दो साल की बेटी को साथ लेने का निर्णय लिया.  28 अगस्त 2022 को गोपाल रामचंद्रैया ने ब्रिटिश एयरवेज के जरिए लंदन होते हुए डेनवर, कोलोराडो जाने के लिए तीन रिटर्न टिकट बुक किए थे. इस टिकट की कीमत 3 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा थी. 

टिकट हुआ सस्पेंड

27 सितंबर को परिवार ने केम्पेगौड़ा हवाईअड्डे पर चेक-इन किया लेकिन अधिकारियों ने उन्हें फ्लाइट में जाने से रोक दिया और बताया कि उनके टिकट पेमेंट समस्या का कारण सस्पेंड हैं. गोपाल का कहना कै कि  क्रेडिट कार्ड से पहले ही टिकट के पैसे कट गए थे औप पेमेंट को लेकर कोई समस्या है इसकी जानकारी नहीं दी.  गोपाल ने ब्रिटिश एयरवेज के उच्च अधिकारियों को संपर्क किया. उन्होंने  ट्रैवल एजेंसी CheapOair के साथ समस्या हल करने के लिए कहा. क्योंकि यह एक बिजनेस ट्रिप थी तो गोपाल ने अगले दिन मुंबई से Lufthansa की फ्लाइट में 3.6 लाख रुपये का नया टिकट बुक किया. 

गोपाल ने भेजा कानूनी नोटिस

30 जून 2023 को गोपाल ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन उसे इसे लेकर कोई जवाब नहीं मिला. लास्ट में गोपाल ने 22 अगस्त 2023 को  बेंगलुरु (शहरी) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले को लेकर एयरलाइन ने अपनी तरफ से लिखित बयान पेश किया जबकि ट्रैवल एजेंसी तभी गायब रहा. 

एयरलाइन ने जानकारी दी कि टिकट सस्पेंड का कारण पेमेंट समस्या थी क्योंकि कार्ड से पहले बुकिंग को लेकर कोई दिक्कत थी.  एयरलाइन का कहना है कि उन्होंने गोपाल को कैश या कार्ड के जरिए फिर से टिकट खरीदने का ऑप्शन दिया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया. एयरलाइन ने जानकारी दी थी कि 28 अगस्त 2023 पूरी रिफंड कर दिया गया था. 

आयोग ने सुनाया फैसला

जब से आयोग सभी दस्तावेजों और प्रमाणों की जांच की पता चला की ट्रैवल एजेंसी को  टिकट निलंबन की पूरी जानकारी थी लेकिन गोपाल को जानकारी नहीं दी गई थी. ऐसे में एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी दोनों जिम्मेदार थे. आयोग ने ने ब्रिटिश एयरवेज और CheapOair को आदेश दिया कि वे 28 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2023 तक के एयरफेयर पर 8% ब्याज सहित 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये की मुआवजा और मुकदमे का खर्च दें.