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India Daily

अतुल सुभाष के बाद बेंगलुरु में एक और आत्महत्या, अब पुलिस हेड कॉस्टेबल ने दी जान, पत्नी और सास-ससुर से था परेशान

बेंगलुरु में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

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Edited By: Kamal Kumar Mishra
Bengaluru now a Police Constable committed suicide
Courtesy: x

Bengaluru Constable Suicide: बेंगलुरु में पत्नी से परेशान होकर जान देने वाले युवक की पहचान विजयपुरा के हंडिगनूर गांव के निवासी थिप्पन्ना अलुगुर के रूप में हुई है. जो हुलीमावु पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल था. अलुगुर की मौत से कुछ दिनों पहले ही बेंगलुरु में 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी. अतुल ने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाकर आत्महत्या की बात कही है.

पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने शुक्रवार रात को अपनी पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान थिप्पन्ना अलगुर के रूप में हुई है, जो विजयपुरा के हंडिगनूर गांव का निवासी था और हुलीमावु पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल था. अलगुर की मौत, बेंगलुरु में 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के कुछ दिनों बाद हुई है.

तीन साल पहले हेड कॉस्टेबल की हुई थी शादी

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अलगुर ने एक पेज का मृत्यु नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी पार्वती और ससुर यमुनाप्पा द्वारा कथित उत्पीड़न का उल्लेख किया था. पुलिस ने बताया कि तीन साल पहले पार्वती के साथ उसका विवाह हुआ था. 

ससुर ने जान मारने की दी थी धमकी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में अपने किराए के घर पर अलुगुर की पार्वती से तीखी बहस हुई थी और यमुनाप्पा ने अलुगुर को अपशब्दों के साथ गाली देने के लिए फोन किया था. पुलिस ने कहा कि अलुगुर ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके ससुर ने फोन कॉल 12 दिसंबर को किया गया था, और उसे मरने के लिए कहा था, नहीं तो वह उसे 'खत्म कर देगा.'

इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने कहा कि अलुगुर ने अपनी जान लेने से पहले अपने बैचमेट मलप्पा से सरकार द्वारा जारी की गई पेट्रोलिंग बाइक 'चीता' ली थी. अलुगुर की 50 वर्षीय मां बसम्मा ने पुलिस में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने का इरादा) के तहत यमुनाप्पा, पार्वती और मलप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया.