बिजली का करंट लगने से हुई थी लाइनमैन की मौत, गुरुग्राम पुलिस प्रमुख और डिस्कॉम को NHRC का नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और एक बिजली वितरण कंपनी को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है.
नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और एक बिजली वितरण कंपनी को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है जिनमें कहा गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सिकंदरपुर बढ़ा इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर पर काम करते समय एक लाइनमैन की मौके पर ही करंट लगने से मौत हो गई.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि कथित तौर पर, जब वह काम कर रहे थे तब बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई थी.
करंट लगने से हुई थी लाइनमैन की मौत:
एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एक लाइनमैन की 21 जनवरी को गुरुग्राम के सिकंदरपुर बढ़ा में बिजली के ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई.
आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु सत्य है तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है. इसलिए, समिति ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अध्यक्ष और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
इसमें एफआईआर की स्थिति और मृतक के निकटतम संबंधी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है.
22 जनवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई.
(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
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