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90 दिनों में भर दें चालान, वरना जब्त हो जाएगी गाड़ी; गुरुग्राम के नए ट्रैफिक नियम

Haryana New Traffic Rules: गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर अनिवार्य कर दिया गया है. डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज के अनुसार, 10 फरवरी 2025 तक सभी बकाया चालान चुकाने होंगे. अगर तय समय के बाद वाहन पकड़ा गया तो मोटर वाहन अधिनियम 167(8) के तहत जब्त किया जाएगा.

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Edited By: Princy Sharma
Haryana New Traffic Rules
Courtesy: Pinterest

Haryana New Traffic Rules: गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है. कई लोग चालान कटने के बाद भी महीनों तक जुर्माना नहीं भरते, जिससे उनकी गाड़ी पर कई चालान इकट्ठे हो जाते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि अब वाहन मालिकों को चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा. यदि इस अवधि के बाद भी चालान बकाया रहा और गाड़ी सड़क पर दौड़ती मिली, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा.

डीसीपी वीरेंद्र विज ने सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 फरवरी 2025 तक सभी लंबित चालानों का भुगतान करना जरूरी है. यदि कोई वाहन 90 दिनों के बाद भी चालान नहीं भरता हैऔर ट्रैफिक पुलिस के चेकिंग में पकड़ा जाता है, तो*मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत उसे जब्त कर लिया जाएगा.

डीसीपी ने कहा, 'किसी भी वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भरना ही होगा. अगर गाड़ी पर चालान बकाया है और पुलिस जांच में पकड़ी जाती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'

कैसे कटता है चालान?

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हर दिन करीब 4,500 चालान काटती है, जिनमें से लगभग 3,000 चालान शहर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑटोमैटिक जनरेट होते हैं. बाकी 1,500 चालान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा मैन्युअली काटे जाते हैं.

शहरभर में लगे सर्विलांस कैमरे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रिकॉर्ड करते हैं और अलर्ट सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को भेजा जाता है. वहां मौजूद अधिकारी*वीडियो फुटेज की समीक्षा कर चालान को मंजूरी देते हैंऔर फिर वह चालान वाहन मालिक के पास पहुंचता है.

अब क्या करें वाहन मालिक?  

अगर आपकी गाड़ी पर पुराने चालान बकाया है, तो उन्हें तुरंत nechallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भुगतान करें या नजदीकी ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर चालान भरें. अगर 10 फरवरी 2025 तक चालान नहीं भरा, तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है.