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India Daily

सावधान दिल्लीवालों... गाड़ी पर नहीं लगा है ऐसा स्टिकर तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना!

दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है. जी हां जिसके पास अपनी गाड़ी है और वह गाड़ी से आन-जाना करते हैं तो अब सावधान हो जाइए. क्योंकि हाल ही में परिवहन विभाग ने दिल्ली में रहने वालों के लिए एक नया नियम निकाला है.

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Edited By: Antima Pal
Delhi Transport Department
Courtesy: social media

Delhi Transport Department: दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है. जी हां जिसके पास अपनी गाड़ी है और वह गाड़ी से आन-जाना करते हैं तो अब सावधान हो जाइए. क्योंकि हाल ही में परिवहन विभाग ने दिल्ली में रहने वालों के लिए एक नया नियम निकाला है. जिसमें अब गाड़ी चालकों को अपने वाहन पर एक कलर कोडेड स्टिकर लगाना जरूरी हो जाएगा. अगर गाड़ी पर स्टिकर नहीं मिलता है उनपर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा.

गाड़ी पर नहीं लगा है ऐसा स्टिकर तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना!

 

रविवार को एक नई चेतावनी देते हुए दिल्ली में परिवहन विभाग ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना अपने वाहन चलाने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र उन वाहनों को नहीं दिए जाएंगे, जिन पर कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगे हैं, जो वाहन के ईंधन का संकेत देते हैं. 

वाहन के विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टिकर जरूरी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वाहनों को तब तक पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक कि वे वाहन के विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टिकर/तीसरा पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के लिए मोटर वाहन आदेश, 2018 का अनुपालन नहीं करते.'

मालिक पर लगेगा जुर्माना

नोटिस में आगे लिखा है 'गैर-अनुपालन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के प्रावधानों को भी आकर्षित करेगा. वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.' मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 (1) के तहत, यदि वाहन ठीक से पंजीकृत नहीं है, तो मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे जेल हो सकती है.

उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) एक अद्वितीय पंजीकरण प्लेट है, जिसे छेड़छाड़-प्रूफ और नकल-मुक्त बनाया गया है, जो वाहन की सुरक्षा और ट्रैकिंग को बढ़ाता है. दिल्ली में HSRP नंबर प्लेट को सबसे पहले वर्ष 2012-13 में लागू किया गया था और इसे सभी नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था. 2019 में दिल्ली सरकार ने ईंधन या रंग-कोडित स्टिकर के उपयोग के साथ-साथ सभी पुराने वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया.