'UCC हो या नहीं, एक समय में दो पत्नियों रखना उचित नहीं', Uniform Civil code पर क्या बोले लॉ यूनिवर्सिटी के VC
Uniform Civil Code: प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर देश के टॉप कानूनी जानकारों में शामिल और पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) के वीसी ने अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि UCC हो या न हो, किसी को एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है.
Uniform Civil Code: केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जारी मतभेदों के बीच एक लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अलग राय रखी है. उन्होंने कहा है कि कुरान में एक विवाह नियम है और एक से अधिक पत्नियों को रखने का नियम अपवाद है. इस्लाम के नाम पर एक वक्त में एक से अधिक पत्नी रखने के खिलाफ किसी कानून का विरोध करना उचित नहीं है. चाहे आपके पास यूसीसी हो या नहीं, अगर कोई सरकार ऐसा कानून लेकर आती है जो कहती है कि कोई भी एक ही समय में दो पत्नियां नहीं रखेगा, तो मुझे लगता है कि किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम कानून में सुधार करना चाहते हैं, तो आप एक प्रगतिशील, उदारवादी सोच को इसका आधार बनाते हैं.
ये बातें पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU) के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा ने कही है. फैजान मुस्तफा देश के टॉप कानूनी जानकारों में आते हैं. उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों की बात करता है, जो पहली पीढ़ी के अधिकार हैं. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में मेरा विचार उस विचार से थोड़ा अलग है जो आप आमतौर पर इस विषय पर चर्चाओं में सुनते हैं. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दो शब्दों 'कोड' और 'यूनिफ़ॉर्म' से बना है.
उन्होंने कहा कि जब हम एक समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, तो हमें इसे भारतीय परिवार संहिता कहना चाहिए. ये उन नागरिक मामलों के बारे में होगा जहां धर्म शामिल है, विवाह कैसे संपन्न होता है, विवाह कैसे टूटता है, संपत्ति कैसे बांटी जाती है, आदि. अंग्रेजों ने शुरू में व्यक्तिगत मामलों के नागरिक कानून के संबंध में कहा था कि यदि दो के बीच कोई विवाद है मुसलमान, मुस्लिम कानून का प्रयोग किया जाएगा, यदि दो हिंदुओं के बीच विवाद है, तो हिंदू कानून का उपयोग किया जाएगा.
बोले- हमारे पास पहले से ही समान नागरिक संहिता है
फैजान मुस्तफा ने कहा कि एक तरह से, हमारे पास पहले से ही समान नागरिक संहिता है. ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तहत विभिन्न धर्मों के लोग या किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग विवाह कर सकते हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट 19वीं शताब्दी का कानून था, जो बंगाल में समाज सुधारकों की ओर से शुरू किए गए एक कैंपन की प्रतिक्रिया थी.
उन्होंने कहा कि बहुमत के कानून में सुधार करना हमेशा आसान होता है, इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत मुस्लिम देशों में मुस्लिम कानून में सुधार किया गया. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हिंदू कानून में सुधार नहीं किया है. अल्पसंख्यक कानून में सुधार के लिए आप चाहते हैं कि पहल अल्पसंख्यकों की ओर से हो, ताकि आप पर बहुसंख्यकवाद का आरोप न लगे. ये शायद पंडित नेहरू और अन्य लोगों के दिमाग में था (जब हिंदू कानून में सुधार किया गया था लेकिन मुस्लिम धार्मिक कानून में नहीं), हालांकि उन्हें एक ही बार में सभी कानूनों में सुधार करना चाहिए था.
CNLU के वाइस चांसलर ने कहा कि आम तौर पर पैटर्न ये है कि बहुसंख्यक समुदाय के कानून में पहले सुधार किया जाता है. 1955 तक, एक हिंदू असीमित संख्या में पत्नियां रख सकता था, जबकि 7वीं शताब्दी से ही एक मुस्लिम को अधिकतम 4 पत्नियों तक ही सीमित रहना पड़ता था. कुरान एक मुस्लिम के अधिकार के रूप में बहुविवाह की बात नहीं करता है; ये एक दुर्लभ अपवाद है. हमें संदर्भ को देखना चाहिए. आप दो, तीन या चार महिलाओं से शादी कर सकते हैं, बशर्ते आप न्याय कर सकें. कुरान विशेष रूप से हमें बताता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप न्याय नहीं कर पाएंगे और इसलिए, एक पत्नी रखें.