अलकतरा घोटाले का आ गया फैसला, बिहार के पूर्व मंत्री को 3 साल की जेल के साथ 15 लाख का लगा जुर्माना
अलकतरा घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, रांची के सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई है.
Alaktara Scam: अलकतरा घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, रांची के सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई है. साथ में पांचों को 15-15 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. जो जुर्माना नहीं देगा उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी. बता दें, 27.70 लाख रुपये के घोटाले में अदालत ने इलियास हुसैन के साथ अशोक कुमार अग्रवाल, विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है.
28 साल पहले अलकतरा घोटाले को लेकर CBI ने कई प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसे मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है वह सीबीआई की प्राथमिकी संख्या आरसी 11/97 से जुड़ा है. इस मामले से जुड़ी आरोप पत्र सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया था.
CBI ने जांच में किया खुलासा
पत्र में कहा गया था कि साल 1994 में रोड कंस्ट्रक्शन विभाग की इकाई में सड़क निर्माण के वक्त 510 मीट्रिक टन अलकतरा का घोटाला सामने आया था. इसकी कीमत उस समय 27.70 लाख रुपए आंकी गई थी. CBI ने जांच में खुलासा किया था कि सड़क निर्माण में 510 एमटी अलकतरा की खरीदारी किए बिना उसे सड़क निर्माण इस्तेमाल किया गया दिखाया.
कोर्ट ने सुनाई सजा
सीबीआई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज की जांच कर और पक्षों को सुनने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई. जानकारी के लिए बता दें, इलियास हुसैन सीएम और कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं.
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