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Union Budget 2024: इनकम टैक्स में कितना हुआ बदलाव? सब समझ लीजिए

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. इसके स्लैब में भी बदलाव दिखा है. नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैडर्ड डिडक्शन मिलेगा. ये बड़े किए गए हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा.

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Edited By: India Daily Live
Nirmala Sitharaman
Courtesy: Twitter

Union Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया.  बजट भाषण में उन्होंने कहा 'भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है. मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है. निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है.

बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी. अब इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. इसके अलावा टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा.



न्यू रिजीम में ये होगा टैक्स स्लैब

  • 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं.
  • 7  लाख तक सैलरी पर पांच फीसदी टैक्स.
  • 10 से 12 लाख तक की सैलरी होने पर 15 फीसदी.
  • 15 लाख तक की सैलरी पर 20 फीसदी टैक्स.
  • 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
Tax slabs in Union Budget 2024
Tax slabs in Union Budget 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए बजट के हिसाब से वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती जहां 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है तो वहीं पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.  इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी.'

एंजल टैक्स को हटा दिया गया

बजट में कैपिटल गेन की लिमिट को 25 हज़ार बढ़ाकर अब एक लाख 25 हजार कर दिया गया है. निवेशकों पर लगने वाले एंजल टैक्स को हटा दिया गया है.