Chahal-Dhanashree Divorce: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत चहल और धनश्री का तलाक अब पक्का हो गया है. कोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्धारित छह महीने के 'कूलिंग-ऑफ' पीरियड को माफ कर दिया.
सिंगल जज न्यायमूर्ति माधव जामदार ने इस आदेश को पारित किया. कोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय को तलाक की याचिका पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चहल को आगामी आईपीएल में भाग लेना है.
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन जून 2022 में उनका रिश्ता टूट गया था. इसके बाद, दोनों ने फरवरी 2023 में पारिवारिक अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने की मांग की थी. इसके साथ ही, दोनों ने छह महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड भी माफ करने की अपील की थी.
अदालत ने पहले चहल के द्वारा एलोमनी के भुगतान में केवल आंशिक रूप से पालन करने के कारण कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने की याचिका खारिज कर दी थी. चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये देने थे, जिनमें से उन्होंने केवल 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने माना कि चहल दूसरी किस्त का भुगतान तभी करेंगे जब तलाक का आदेश दिया जाएगा, और इस वजह से इसे समझौते के तहत पूरा माना गया.
अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद चहल और धनश्री के तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई है. चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये अलीमनी के रूप में देने होंगे. अब दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, और उनके तलाक के फैसले के बाद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.