Jharkhand Teachers Eligibility Tes: झारखंड में 60 हजार युवाओं को सरकार दे रही टीचर बनने का मौका, जानें कैसै कर पाएंगे आवेदन और नियम
झारखंड सरकार भारी संख्या में शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती करने वाली है. राज्य भर में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसमें आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाएगा.
Jharkhand Teachers Eligibility Test 2025: झारखंड सरकार ने राज्य भर में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है.
स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने पुष्टि की है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. गोलमुरी में उत्कल समाज के स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह घोषणा की गई.
भर्ती निम्नलिखित चरणों में की जाएगी
- झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटीईटी) के जरिए 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
- क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
- इसके बाद 25,000 से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
- मंत्री सोरेन ने अधिकारियों को शिक्षक नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों को अविलंब निपटाने का भी निर्देश दिया.
क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षा पर जोर
राज्य सरकार स्कूलों में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी शैक्षणिक सत्र से इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, एक शैक्षिक अध्ययन दल पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुका है, जिसकी योजना आवश्यकता पड़ने पर ओडिशा में भाषा शिक्षा मॉडल का आकलन करने की है.
शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर बनाने के लिए 30-50 छात्रों पर एक शिक्षक के मौजूदा नियम को संशोधित किया जा रहा है. नए दिशा-निर्देशों के तहत;
प्रत्येक 10-30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा.
यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक होगी तो दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी.
सहायक शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह घोषणा झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2025 को प्रभावित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बीच आई है. अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल जेटीईटी-योग्य उम्मीदवार ही चयन के लिए पात्र होंगे, जो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को पलट देता है, जिसने सीटीईटी और अन्य राज्य टीईटी उम्मीदवारों को 26,001 सहायक शिक्षक रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी.