World Court On Israel Hamas War: यूएन की शीर्ष अदालत ने इजरायल से गाजा में नरसंहार रोकने और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए कहा है. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, शीर्ष अदालत ने गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इंकार कर दिया लेकिन इजरायल से जानमाल का नुकसान रोकने के लिए उचित प्रयास करने को कहा.
शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इजरायल पर गाजा में नरसंहार वाले आरोपों वाले मामलों को खारिज नहीं करेगी. गाजा में हमास के खिलाफ जंग में 26000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है. सात अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ था.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इजरायल को चाहिए कि वह अपने सैनिकों को गाजा में नरसंहार करने से रोके. कोर्ट ने आगे कहा कि इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के आरोप को वह खारिज नहीं करेगी. इजरायल ने साउथ अफ्रीका के आरोपों को झूठा और विकृत बताया है. कोर्ट के अध्यक्ष जोन ई डोनोग्यू ने कहा कि व वह गाजा में हो रही मानव त्रासदी को लेकर बेहद चिंतित हैं.
दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि इजरायल गाजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत बंद करे. हालांकि अदालत ने साउथ अफ्रीका की इस याचिका को अस्वीकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इजरायल को मौत और क्षति को सीमित करने के प्रयास करनी चाहिए.