अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, USA ने जारी की नई H-1B गाइडलाइंस, नौकरी जाने के बाद भी मिलेगा ये खास फायदा

New H-1B visas guidelines: अच्छी खबर! अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने उन H-1B वीजा धारकों के लिए राहत की पेशकश की है, जिनकी हाल ही में नौकरी छूट गई है.

India Daily Live

New H-1B visas guidelines: अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने बुधवार को उन लोगों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया जिनके पास H-1B वीजा है और हाल ही में उनकी नौकरी चली गई है. यह गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी के मद्देनजर आया है, जिसका कई H-1B वीजा धारकों खास तौर से हजारों भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स पर असर पड़ेगा.

कई बार, गैर-आप्रवासी कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं होती कि नौकरी जाने पर उनके पास क्या विकल्प हैं. वे गलत धारणा में रह सकते हैं कि 60 दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना ही उनका एकमात्र रास्ता है. USCIS के नए दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है.

असल में, अपनी H-1B स्थिति खोने के बाद भी, आप वैध रूप से अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं, बशर्ते आप पात्र हों.  कुछ विकल्पों में शामिल हैं:

  • नॉन इमिग्रेंट स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन करना: शायद आपके पास कोई वैकल्पिक वीजा श्रेणी हो जिसके लिए आप योग्य हैं, जैसे कि H-4 (आश्रित) का दर्जा, O-1 (असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति) वीजा, या L-1 (कंपनी अंतरण) वीजा.
  • पोजिशन एडजस्टमेंट के लिए आवेदन करना: यह उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं. इसमें ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना शामिल है.
  • "विशेष परिस्थितियों" में एम्पलॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन करना: USCIS कुछ खास परिस्थितियों में रोजगार प्राधिकरण जारी कर सकता है.
  • एम्पलॉयर बदलने के लिए एक नॉन-फ्रिवुलस याचिका के बेनिफिसरी बनें: यदि आप किसी नए नियोक्ता को ढूंढने में सफल हो जाते हैं जो आपके लिए H-1B वीजा के लिए प्रायोजन करने को तैयार है, तो आप उनके प्रायोजन के आधार पर अमेरिका में रह सकते हैं.

ध्यान दें कि इनमें से किसी भी आवेदन को दाखिल करने के लिए आपके पास 60 दिनों की ग्रेस अवधि है.  यदि आप 60 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर देते हैं, तो आपका अमेरिका में रहना कानूनी तौर पर जारी रह सकता है, भले ही आपकी मौजूदा H-1B स्थिति समाप्त हो जाए.  हालांकि, यदि आप 60 दिन की अवधि के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.

अंत में, USCIS स्पष्ट करता है कि आपका गैर-आप्रवासी दर्जा आम तौर पर दो फॉर्मों पर आधारित होता है: फॉर्म I-129, गैर-आप्रवासी कार्यकर्ता के लिए याचिका, और फॉर्म I-539, गैर-आप्रवासी स्थिति को बढ़ाने/बदलने के लिए आवेदन.  साथ ही, यदि आपने समय पर अपना आवेदन जमा कर दिया है, तो USCIS द्वारा उस पर विचार किए जाने की अवधि को भी आपके अधिकृत प्रवास में शामिल किया जा सकता है.