Trump Administration Policy: अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय बिताने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब एक सख्त नियम लागू कर दिया गया है. ट्रंप के कार्यकाल का यह पुराना नियम है लेकिन इस नियम को लेकर बहुत विवाद हुआ था और आगे भी होने की संभावना है. हालांकि इस नियम को अब एक फेडरल जज की मंजूरी मिल चुकी है,
उनका कहना है कि, इस अवधि के बाद सभी विदेशी नागरिकों को अमेरिकी संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें जुर्माना, जेल या सीधे देश से निकाले जाने जैसी सजा झेलनी पड़ सकती है.
जज की हरी झंडी, अप्रवासियों में बढ़ी चिंता
बता दें कि इस नियम की वैधता को चुनौती देने वाले संगठनों की याचिका को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ट्रेवर एन. मैकफैडेन ने खारिज कर दिया है. जज ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास इसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है. यह फैसला नियम लागू होने से ठीक एक दिन पहले, 10 अप्रैल को आया.
ट्रंप सरकार का नया आदेश- वो सभी विदेशी नागरिक जो 30 दिन से ज़्यादा अमेरिका में हैं वो अपना नाम रजिस्टर कराएँ। ऐसा ना करने पर जुर्माना या सज़ा या दोनों हो सकती है। pic.twitter.com/IrQaaB59AZ
— Kadambini Sharma (@SharmaKadambini) April 12, 2025
ट्रंप प्रशासन की चेतावनी
वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस मुद्दे पर कहा, ''संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा. यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, निर्वासित किया जाएगा और फिर कभी अमेरिका वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी.''
सभी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नियम का पालन करना होगा
डीएचएस की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा. यहां तक कि 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी अपने जन्मदिन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा.
बताते चले कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स, H-1B वीजा होल्डर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हर वक्त अपने पंजीकरण के दस्तावेज साथ रखने होंगे और पता बदलने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर अपडेट करना होगा.