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डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से हिले अमेरिकी, चुनावों में बड़े बदलाव का दिया ऑर्डर, नागरिकता प्रमाण किया अनिवार्य

US President Donald Trump: यह आदेश कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है, क्योंकि संविधान के तहत राज्यों को चुनावी प्रक्रियाओं पर प्राथमिक अधिकार प्राप्त है और उन्हें चुनावों के "समय, स्थान और तरीके" का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि कांग्रेस को मतदान विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है.

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Edited By: Gyanendra Tiwari
US President Donald Trump orders major overhaul of US elections mandates citizenship proof
Courtesy: Social Media

US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों में सबसे प्रमुख बात यह है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण आवश्यक कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी वोट चुनाव दिन तक प्राप्त हों. ये नए नियम तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं.

राष्ट्रपति ट्रम्प ने आदेश में कहा कि अमेरिका ने "बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा उपायों को लागू करने में असफल रहा है" और राज्यों से अपील की कि वे चुनावी अपराधों की जांच में संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो राज्य चुनावी अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें संघीय निधियों में कटौती का सामना करना पड़ सकता है.

नागरिकता प्रमाण पत्र है अब जरूरी

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि संघीय चुनावों में वोट डालने के लिए नागरिकता का प्रमाण, जैसे कि पासपोर्ट, अनिवार्य होगा. इसके अलावा, आदेश के तहत यह भी निर्देश दिया गया कि चुनाव के दिन तक प्राप्त होने वाले मेल-इन बैलट्स को ही स्वीकार किया जाएगा, भले ही वे चुनावी दिन से पहले पोस्टमार्क किए गए हों. यह कदम ट्रम्प की चुनावी धांधली और मेल-इन वोटिंग के बारे में की गई निरंतर आलोचनाओं से मेल खाता है, हालांकि इन आरोपों का समर्थन करने के लिए बहुत कम प्रमाण मौजूद हैं.

ट्रम्प ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों का जिक्र किया और कहा, "यह इसे समाप्त कर देगा, आशा है." रिपब्लिकन सांसदों ने इस आदेश का समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह चुनावी विश्वास को फिर से स्थापित करने में मदद करेगा. 

हालांकि, मतदान अधिकार संगठनों और डेमोक्रेट्स ने इस आदेश की आलोचना की है, और कहा है कि इससे मतदाताओं को बाहर करने का खतरा हो सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में अनुमानित 9 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों के पास नागरिकता का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जो करीब 21.3 मिलियन लोग हैं. वर्तमान में 18 राज्य और प्यूर्टो रिको चुनावी दिन के बाद प्राप्त मेल-इन बैलट्स को स्वीकार करते हैं, यदि वे चुनावी दिन से पहले पोस्टमार्क किए गए हों.