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अमेरिकी न्यायाधीश ने संघीय अनुदान रोकने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक की अवधि बढ़ाई

अमेरिका के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप के संघीय अनुदान और ऋण रोकने के फैसले पर रोक की अवधि बढ़ा दी, क्योंकि कई समूहों को वादा किए गए अनुदान नहीं मिल रहे थे.

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Edited By: Anvi Shukla
donald trump
Courtesy: social media
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अमेरिका की एक न्यायाधीश ने संघीय अनुदान और ऋण रोकने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासनिक फैसले पर अस्थायी रूप की अवधि बढ़ा दी है.

कुछ गैर-लाभकारी समूहों ने कहा था कि वे अब भी वह अनुदान और ऋण पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसका उनसे वादा किया गया था. इसके बाद न्यायाधीश ने यह फैसला किया.

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लोरेन एल. अलीखान ने संघीय अनुदान रोकने के प्रशासन के फैसले के प्रभावी होने से कुछ ही मिनट पहले पिछले सप्ताह इस पर रोक लगा दी थी. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर सोमवार दोपहर तक रोक लगाई गई थी लेकिन न्यायाधीश ने इसकी अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है.

रोड आइलैंड के एक अन्य न्यायाधीश ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित लगभग दो दर्जन राज्यों की ओर से दायर एक अलग मुकदमे में संघीय अनुदान रोकने के फैसले पर रोक लगा दी है.

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने संघीय व्यय की समग्र वैचारिक समीक्षा शुरू करते हुए यह रोक लगाने की योजना बनाई है. इस योजना के कारण वे संगठन चिंतित हो गए हैं जो वित्तीय रूप से संघीय अनुदानों एवं ऋण पर निर्भर हैं.

प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ऋण और अनुदान को रोकने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि खर्च ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेशों के अनुरूप हो. ये अनुदान एवं ऋण स्थानीय सरकारों, विद्यालयों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय जीवनरेखा हैं.

ट्रंप जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षा हटाना चाहते हैं तथा विविधता, समानता और समावेशन के प्रयासों को समाप्त करना चाहते हैं.

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को मनमाना और अवैध बताया है. उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा विनियोजित खर्च को एकतरफा तरीके से रोकने का कोई अधिकार नहीं है.
(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)