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India Daily

अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला: अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस को काम रोकने का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से अकेले प्रवेश करने वाले बच्चों को आव्रजन न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए दी जाने वाली मदद रोक दी है. सरकार का यह कदम निर्वासन के खिलाफ लड़ रहे उन लोगों के लिए एक झटका है जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते.

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Edited By: Anvi Shukla
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Courtesy: social media

अमेरिकी सरकार ने अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस को एक बड़ा झटका दिया है. सरकार ने अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस को अपने संघीय अनुबंध के तहत 26,000 प्रवासी बच्चों को सेवाएं प्रदान करने से रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा.

क्या है अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस?

अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस एक गैर-लाभकारी संगठन है जो प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करता है. यह संगठन देश भर में 85 संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाता है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिनिधित्व किया जाता है.

सरकार का आदेश: क्या है इसका मतलब?

सरकार के आदेश का मतलब है कि अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस अब प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान नहीं कर सकेगा. यह आदेश प्रवासी बच्चों के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही आव्रजन न्यायालय में अपने मामलों का सामना कर रहे हैं.

विशेषज्ञों की राय: क्या है इसका मतलब?

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का आदेश प्रवासी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है. 'सेंटर फॉर जेंडर एंड रिफ्यूजी स्टडीज' में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की निदेशक क्रिस्टीन लिन ने कहा, "किसी बच्चे से यह उम्मीद करना बेतुका और बेहद अन्यायपूर्ण है कि वह आव्रजन न्यायालय में खुद का प्रतिनिधित्व करेगा."

सरकार का आदेश अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस और प्रवासी बच्चों के लिए एक बड़ा झटका है. यह आदेश प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने की अकेसिया सेंटर फॉर जस्टिस की क्षमता को कम कर देगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश प्रवासी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है.