थाई सरकार का नया एलान, बंद होगा गांजे का मनोरंजक इस्तेमाल 

Thailand Bans Recreational Cannabis Use: थाईलैंड सरकार गांजे के मनोरंजक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले मसौदा प्रस्ताव को संसद में लाने की तैयारी कर रही है.

India Daily Live

Thailand Bans Recreational Cannabis Use: थाईलैंड सरकार गांजा यानी कैनाबिस के मनोरंजक इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने जा रही है. यह पाबंदियां इस साल के अंत तक लागू हो जाएंगी. हालांकि, इसका प्रयोग चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में होता रहेगा. यह बातें थाई सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से इंटरव्यू के दौरान कहीं हैं.

स्वास्थ्य मंत्री कोलनान श्रीकेव ने कहा कि गांजा पर प्रतिबंध लगाने वाला मसौदा प्रस्ताव तैयार हो चुका है. इसे अब अगले महीने कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद साल के अंत तक संसद से इसके पारित होने की उम्मीद है. श्रीकेव ने कहा कि बगैर कायदे कानून के गांजे पर नियंत्रण लगाना मुश्किल होगा. गांजे का गलत इस्तेमाल समाज को बुरी तरह से प्रभावित करता है यदि यह यूंही चलता रहा तो बच्चे इसका इस्तेमाल दवाई की तरह करने लगेंगे. इन्हीं तथ्यों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कानून लाने जा रही है. 

उन्होंने अपने इंटरव्यू में देश में अवैध तरीके से संचालित होने वाली गांजे की दुकानों को भी प्रतिबंधित करने की बात दोहराई है. इससे घरों में पैदा होने वाली गांजे की फसल को भी कम किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि देशभर में 20,000 से ज्यादा दुकानें अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं जिनका सरकारी रिकॉर्ड में नाम तक नहीं है.

उन्होंने बताया कि नए कानून के संसद से पारित होने के बाद भांग की खेती करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होगी. हमने कानून में इस बात का ध्यान रखा है कि प्रतिबंधों से हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचे. हम उनका समर्थन करना जारी रखेंगे. 

उल्लंघन करने पर मिलेगी यह सजा 

मसौदा कानून में  मनोरंजक उपयोग के लिए गांजे की खेती करने के लिए 1700 डॉलर तक का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, इसे अवैध रूप से बेचने वालों को 2800 डॉलर तक जुर्माना और एक साल की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा बगैर सरकारी लाइसेंस के गांजे की खेती करने के प्रयास में एक से तीन साल तक की सजा और 560-8,000 डॉलर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.