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साउथ कोरिया में लगा आपातकालीन मार्शल लॉ, राष्ट्रपति ने टीवी पर आकर किया ऐलान

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष पर राज्य विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए आपातकालीन सैन्य कानून लागू करने की घोषणा की.

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Gyanendra Sharma

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष पर राज्य विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए आपातकालीन सैन्य कानून लागू करने की घोषणा की. एसोसिएटेड प्रेस ने यह जानकारी दी. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष पर राज्य-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है.

राष्ट्रपति यून सूक येओल ने मंगलवार को कहा कि वह मार्शल लॉ के माध्यम से एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश का पुनर्निर्माण करेंगे. यून ने राष्ट्र के नाम लाइव टेलीविजन संबोधन में कहा उत्तर कोरिया की साम्यवादी ताकतों द्वारा उत्पन्न खतरों से उदार दक्षिण कोरिया की रक्षा करने और राज्य विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए मैं आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं. 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद से यून को विपक्ष द्वारा नियंत्रित संसद के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था.

यह घोषणा कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले उदार विपक्ष द्वारा यून पर सत्ता के कथित दुरुपयोग पर महाभियोग को टालने के लिए मार्शल लॉ लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाने के एक महीने बाद आई है. विपक्षी नेता ली जे-म्यांग ने चेतावनी दी कि मार्शल लॉ एक आदर्श तानाशाही की ओर ले जा सकता है, इसके दुरुपयोग के ऐतिहासिक उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए.

विपक्षी सांसदों का दावा है कि यूं ने संसदीय विधेयकों के खिलाफ अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके और प्रमुख सैन्य पदों पर वफादारों को नियुक्त करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया है, जिससे उनके इरादों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं.

मार्शल लॉ क्या है?

मार्शल लॉ सैन्य अधिकारियों द्वारा आपातकाल के समय में लागू किया जाने वाला एक अस्थायी नियम है, जब नागरिक अधिकारियों को काम करने में असमर्थ माना जाता है. मार्शल लॉ के कार्यान्वयन के कानूनी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य नागरिक अधिकारों का निलंबन और सैन्य कानून का विस्तार. मार्शल लॉ, सिद्धांत रूप मेंअस्थायी है लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है.