Imran Khan Summoned: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है. इमरान खान को अब इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के साथ कथित तौर पर 'गैर-इस्लामी' विवाह के मामले में समन भेजा है. अदालत ने इमरान खान को समन भेजकर 25 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है. पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ओर से एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से यह जानकारी साझा की गई है.
जानकारी के अनुसार इमरान खान पर अपनी पत्नी की इद्दत के दौरान कथित तौर पर तीसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है. दरअसल, इद्दत के अनुसार तलाक लेने के बाद या पति की मृत्यु के बाद किसी और से शादी करने से पहले एक महिला के लिए इंतजार करने की एक निर्दिष्ट अवधि है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अटक जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए निर्देश जारी किया है. इस मामले में अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को भी अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं.
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आपको बता दें, तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं. इमरान खान को तोशाखाना मामले में सजा होने के बाद 5 अगस्त को लाहौर में उन्हें जमान पार्क आवास से गिरफ्तार किया गया था. आपको बता दें, तोशाखाना मामले में कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने के साथ-साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पाकिस्तानी कानून के विदेशी राज्य से मिले उपहार को तोशाखाना में रखना होता है. अगर आप उस उपहार को आप अपने पास रखना चाहता है तो इसके लिए उस उपहार के कीमत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा और इससे अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है. इमरान खान को भी अपने कई उपहार मिले थे, जिन्हें तोशाखाना में रखा गया था. बाद में इमरान खान ने उपहारों को वहां से सस्ते दाम पर खरीद कर बाजार में बेच दिया. इसी मामले में आज अदालत ने इमरान खान को दोषी करार दिया है.
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