Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. मंगलवार को कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है. दोनों के ऊपर अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर 241 मिलियन डॉलर की कथित भूमि की हेराफेरी का आरोप है. उनकी पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI ) ने इस बारे में जानकारी दी है.
मंगलवार को अदियाला जेल में यह सजा सुनाई गई जहां इमरान खान पहले से ही तोशाखाना, साइफर और अवैध शादी के मामलों में सजा काट रहे हैं.
अल कादिर ट्रस्ट के नाम पर भूमि की हेराफेरी मामले की जांच राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कर रहा था. खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान दोनों ने ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों एकड़ की जमीन को अपने नाम करा लिया था. जमीन के इस अधिग्रहण से पाकिस्तानी खजाने को 241 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा.
जियो न्यूज की ररिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को अपनी कार्यवाही के दौरान कहा कि इस निर्णय पर पहुंचने के लिए उसने 58 गवाहों का सहारा लिया है. जज ने कार्यवाही के दौरान इमरान खान से पूछा कि क्या वह इस मामले में दोषी हैं या नहीं? इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे जवाब देने का क्या अर्थ जब पहले ही मेरा फैसला चार्ज शीट में लिखा जा चुका है.
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध करार दिया गया था. कोर्ट ने दोनों का विवाह गैर-इस्लामिक करार दिया था. दोनों को इस मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है.