'31 मार्च तक देश छोड़ दो नहीं तो...', तालिबान से दो-दो हाथ के लिए पाकिस्तान तैयार, शहबाज शरीफ ने अफगानों को दे डाली धमकी!
Pakistan News: पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगान प्रवासियों को जिनके पास दस्तावेज हैं उन्हें 31 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दिया है.
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अफगानी अप्रवासियों को 31 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दिया है. देश न छोड़ने पर उन्हें डिपोर्ट के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है. अफगान शरणार्थियों को बाहर भेजने को लेकर पाकिस्तान सरकार ने अक्तूबर 2023 से ही मुहिम की शुरुआत की थी.
इस्लामाबाद में बढ़ती हिंसा को लेकर पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में अफगान नागरिक कार्ड (ACC) वाले लोगों से अगले तीन सप्ताह में देश छोड़ने को कहा गया है. इस आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से अप्रवासियों का निर्वासन शुरू किया जाएगा.
पाकिस्तान ने जारी किया आदेश, 31 मार्च तक छोड़ना होगा देश
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "सभी अवैध विदेशियों को वापस भेजने के सरकार के फैसले के क्रम में, राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब ACC धारकों को भी वापस भेजने का फैसला किया है. सभी अवैध विदेशियों और ACC धारकों को 31 मार्च 2025 से पहले स्वेच्छा से देश छोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें 1 अप्रैल से निर्वासन का सामना करना पड़ेगा."
अब तक इतने लोग छोड़ चुके हैं पाकिस्तान
इस आदेश से पाकिस्तान में रहने वाले 900,000 अफगान कार्ड धारक प्रभावित होंगे. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के आंकड़ों के अनुसार, निष्कासन अभियान शुरू होने के बाद से 842,000 से अधिक अफगान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक निर्वासित भी शामिल हैं. इनमें हजारों अफगान नागरिक भी शामिल हैं, जो 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां से वापस लौटने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं
पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने कहा, "यह रेखांकित किया गया है कि उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है." इससे पहले जनवरी के अंत में पीएम शहबाज शरीफ सरकार ने ACC कार्ड धारकों को अफगानिस्तान वापस भेजने की योजना को मंजूरी दी थी.