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India Daily

सिंगापुर में भारतीय मूल के नेता पर लगाया गया 14,000 डॉलर का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

सिंगापुर में विपक्ष के भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह पर सोमवार को 14,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया.

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Edited By: Garima Singh
Indian origin leader pritam singh
Courtesy: x

सिंगापुर में विपक्ष के भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह पर सोमवार को 14,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया. एक जिला अदालत ने सिंह को संसदीय समिति के समक्ष शपथ लेकर झूठ बोलने के दो मामलों में दोषी पाया.

सिंह पर दो आरोपों के लिए अधिकतम सात-सात हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया. सुनवाई के बाद विपक्ष के नेता ने पत्रकारों से कहा कि वह इस वर्ष नवंबर में होने वाले आम चुनाव में भाग लेंगे. सिंगापुर के संविधान के अनुसार, अगर किसी वर्तमान सांसद को कम से कम एक वर्ष की जेल हो या उस पर कम से कम 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया जाए तो वह अपनी सीट खो देगा तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, निर्वाचन विभाग ने सोमवार को पुष्टि की कि सिंह पर लगाई गई सजा उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है. विभाग ने कहा कि अयोग्यता एक ही अपराध के लिए दी गई सजा पर आधारित है.

प्रीतम सिंह का बयान

‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी कानूनी टीम को अपील नोटिस दाखिल करने तथा लिखित फैसले को बारीकी से देखने का निर्देश दिया है. सजा सुनाए जाने के बाद राज्य न्यायालय में मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि उनका इरादा आगामी आम चुनाव लड़ने का है, जो इस वर्ष नवंबर में होने वाला है.

अदालत का फैसला

उप प्रधान जिला न्यायाधीश ल्यूक टैन ने सिंह सदन में झूठ बोलने के दो आरोपों में दोषी ठहराया. एक मामला 2021 में पार्टी के एक पूर्व सदस्य और सांसद रईस खान के एक अन्य झूठ बोलने के मामले से जुड़ा है. सिंह (48) पर 10 दिसंबर और 15 दिसंबर 2021 को खान के मामले की जांच के दौरान विशेषाधिकार समिति (सीओपी) को जानबूझकर दो झूठे जवाब देने का आरोप था. सिंह विपक्षी ‘वर्कर्स पार्टी’ के महासचिव हैं और उन्हें सोमवार को दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘अदालत को शपथ लेने के बाद सच्ची जानकारी देने के महत्व पर संदेश देना चाहिए.’’ न्यायाधीश ल्यूक टैन अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों से सहमत थे कि सिंह के मामले में जेल की सजा उचित नहीं है.

क्या है पूरा मामला?

सिंह पर 10 दिसंबर और 15 दिसंबर, 2021 को खान के मामले की जांच के दौरान सीओपी को जानबूझकर दो गलत जवाब देने का आरोप लगाया गया था. उन पर दो मामलों में झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था. अभियोजन पक्ष ने प्रत्येक आरोप पर अधिकतम 7,000 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने का अनुरोध किया था. सिंह पर मुकदमा चार महीने पहले शुरू हुआ था. इस फैसले के तहत उन्हें संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इस वर्ष आम चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है.