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गलवान पार्ट 2? चीनी सैनिकों ने इस बार कर दिया कुल्हाड़ी से हमला, जानिए कहां हुई भीषण मारपीट

China and Philippines Soldiers Clash: चीनी तट रक्षकों और फिलीपींस की नौसेना के बीच झड़प की खबर आई है. चीनी सैनिकों ने फिलीपींस की नावों पर भालों, कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से हमला किया है. इससे लोगों को अब भारत के साथ ही 2020 की गलवान घाटी झड़प याद आ रही है. दक्षिण चीन सागर में हुई ये घटना पड़ोसियों के प्रति चीनी आक्रामकता को दिखाता है.

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Edited By: India Daily Live
China and Philippines Soldiers clash
Courtesy: Social Media

China and Philippines Soldiers Clash: चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सभी सीमाओं पर विवाद है. भारत के साथ गलवान घाटी में चीन हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी करता रहा है. वहीं अब  उसने यहां हरकत अपने एक और पड़ोसी फिलीपींस के साथ की है. दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के टकराव की बात सामने आई है. इस दौरान कुल्हाड़ी से हमला किया गया है. आइये जानें पूरा मामला क्या है?

फिलीपींस सैनिकों के साथ हुई घटना गलवान घाटी की घटना की याद दिलाती है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने तब भारत के सैनिकों पर धातु के नुकीले डंडों और कांटेदार तार से लिपटी छड़ों से हमला किया था. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे.

दक्षिण चीन सागर में गलवान की गूंज

फिलीपींस के नौसेना की जहाजों पर चीनी हमले को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि नावों को नुकसान पहुंचाने के लिए पीएलए ने कुल्हाड़ियों, भालों, चाकूओं और हथौड़ों से हमला किया. रिपोर्ट के अनुसार, ये वीडियो 17 जून का है जब चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है. चीनी सैनिकों के वीडियो को देख लोग उनकी हरकतों को गलवान वाली हरकत बता रहे हैं.

क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद

दक्षिण चीन सागर लंबे समय से चीन का उसके पड़ोसियों फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान से विवाद चल रहा है. ये इलाका विवादों का केंद्र रहा है. यहां विवादों का कारण भी चीन की हठधर्मिता रही है. चीनी आक्रामकता की हाल की घटनाओं ने सैन्य टकराव का कारण रही हैं और इससे चिंताएं भी बढ़ी है.

हाल की दक्षिण चीन सागर की घटना को 2021 के नए चीनी कानून के सापेक्ष देखा जा सकता है. इसमें सरकार ने चाइना की जल सीमा अनाधिकारिक रूप से तय कर सैनिकों को उसमें आने वालें लोगों को पकड़ने और 60 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है.