IPL 2025

आय से अधिक संपत्ति के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और बहू को जेल

बांग्लादेश की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और उनकी बहू जुबैदा को सजा सुनाई है.

Imran Khan claims

नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनकी बहू को वहां की एक अदालत ने आय से अधिक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इसमें उनके बेटे व मुख्य विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगौड़े कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को नौ साल की सजा के साथ तीन करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया गया है.

घोषित आय से अधिक संपत्ति के मामले में तारिक रहमान को यह सजा  सुनाई गई है. रहमान और जुबैदा दोनों 2008 से लंदन में रह रहे हैं. ढाका मेट्रोपालिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश एमडी असदुज्जमां ने दंपति की अनुपस्थिति में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है, जिसमें रहमान को नौ साल और जुबैदा को तीन साल की जेल हुई है. कोर्ट ने उन्हें अवैध संपत्ति इकट्ठा करने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का दोषी माना है.

तीन करोड़ टका का लगा है जुर्माना

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान पर कोर्ट ने तीन करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया है. भुगतान न करने पर उनको तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, 55 वर्षीय रहमान की पत्नी जुबैदा को दो आरोपों में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. जबकि उन पर 45 लाख टका का जुर्माना लगाया गया है. अगर वे जुर्माना देने में असफल रहती हैं तो उन्हें एक महीने जेल में और रहना पड़ेगा.

India Daily