मानहानि मामले में ट्रंप के चुनाव से पहले छूटे पसीने, कोर्ट ने दिया 692 करोड़ रुपये देने का आदेश
Donald Trump Defamation Case: यौन उत्पीड़न और मानहानि के एक मामले में मैनहट्टन की एक अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है.
Donald Trump Defamation Case: यौन उत्पीड़न और मानहानि के एक मामले में मैनहट्टन की एक अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है. कोर्ट के निर्णय के अनुसार, ट्रंप को लेखिका ई.जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर यानी 692 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर भुगतान करने होंगे.
अदालत का निर्णय बेतुका और हास्यास्पद
रिपोर्ट के अनुसार, कैरोल ने मानहानि के लिए 10 मिलियन डॉलर की मांग की थी. कोर्ट ने 83.3 मिलियन डॉलर मुआवजा देने का आदेश सुना दिया है. जुर्माने की भारी भरकम राशि को देखकर ट्रंप खासे हैरान हैं. उन्होंने अदालत के इस निर्णय को हास्यास्पद बताया और इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है.
बहस के दौरान कोर्ट से बाहर चले गए ट्रंप
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जूरी कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद अपने फैसले पर पहुंची. बहस शुरू होने के दौरान ट्रंप कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन वे बीच में उठकर बाहर चले गए. जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब ट्रंप वहां नहीं थे. जूरी ने कहा कि ट्रंप ने जो बाते कैरोल को लेकर कहीं, इससे उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है.
जानें क्या है मामला?
लेखिका ई.जीन कैरोल ने 2019 में छपी एक किताब में पहली बार आरोप लगाया था कि ट्रंप ने 1995 या 1996 के आस-पास उनका रेप किया था. यह घटना मैनहट्टन के एक लग्जरी डिपार्टमेंटवल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में हुई थी. ट्रंप ने कैरोल के इन आरोपों को खारिज कर दिया था. ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वह मेरी टाइप की नहीं हैं. इसके बाद कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था.