Donald Trump Administration warns foreign nationals over self deportation: अमेरिकी सरकार ने विदेशी नागरिकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब अगर कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के ठहरता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. यह चेतावनी सीधे अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) की ओर से जारी की गई है.
DHS ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सरकार के पास रजिस्टर करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो यह अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा के तौर पर जुर्माना और जेल हो सकती है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम की ओर से भी अवैध रूप से रह रहे लोगों को सख्त संदेश दिया गया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, “अवैध रूप से रह रहे लोग तुरंत देश छोड़ें और खुद ही वापस जाएं.”
इस नए नियम का सीधा असर उन विदेशी नागरिकों पर पड़ेगा जो वैध वीजा खो चुके हैं या वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. इनमें मुख्य रूप से ये लोग शामिल हैं:
H-1B वीजा धारक, जो नौकरी छूटने के बाद अमेरिका में रुकते हैं लेकिन ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं जाते.
विदेशी छात्र, जो अपने वीजा की शर्तों का पालन नहीं करते हैं.
जो लोग तय समयसीमा के बाद भी अमेरिका में बिना रजिस्ट्रेशन के रहते हैं, उन्हें निम्नलिखित सजाओं का सामना करना पड़ सकता है:
प्रति दिन $998 का जुर्माना, अगर उन्हें देश छोड़ने का आदेश मिल चुका है.
$1,000 से $5,000 तक का जुर्माना, अगर कोई व्यक्ति जाने की बात कहकर भी नहीं जाता.
जेल की सजा, अगर कोई खुद को डिपोर्ट नहीं करता.
भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.
DHS के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ता है, तो उसके लिए कुछ फायदे भी हो सकते हैं:
खुद से वापसी करने पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनता.
कमाई हुई धनराशि को अपने देश वापस ले जाने की अनुमति मिलती है.
यदि किसी के पास टिकट के पैसे नहीं हैं, तो सरकार की ओर से सहायता या सब्सिडी मिल सकती है.
स्वैच्छिक वापसी करने वाले लोग भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आ सकते हैं.
न्यायालय ने दी ट्रंप प्रशासन को मंजूरी
यह सख्त फैसला उस वक्त आया है जब अमेरिकी जिला न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को यह निर्देश लागू करने की मंजूरी दे दी है. अब सभी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को न केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बल्कि हर वक्त अपने पास पहचान दस्तावेज भी रखने होंगे.