पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक जुल्मी बाप ने अपनी बेटी को पैसे लेकर 75 साल के बुढ़े को सौंप दिया. स्थानीय समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में पुलिस ने एक 72 वर्षीय व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की से निकाह करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. निकाह होने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लड़की के पिता गिरफ्तार कर लिया.
लड़की के पिता आलम सैयद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को 72 वर्षीय दूल्हे हबीब खान को 500,000 पाकिस्तानी रुपये में बेचने के लिए सहमति दे दी. हबीब खान को गिरफ्तार कर लिया गया. 72 वर्षीय व्यक्ति और लड़की के पिता के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस व्यवस्था में शामिल निकाह रजिस्ट्रार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
पाकिस्तान में बाल विवाह की दर दुनिया में सबसे अधिक है. यहां लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है. 30 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है. विवाह की कानूनी आयु 16 वर्ष है, लेकिन इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है.
ब्रिटिशकालीन बाल विवाह निरोधक अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें अधिकतम एक महीने की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो अपराधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त माना जाता है. यूनिसेफ के अनुसार, पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है, तथा 4.6 मिलियन लड़कियों की शादी 16 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है.