Women Reservation Bill: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा से पास हो गया है. राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद मतदान के दौरान इस बिल के समर्थन में 215 तो विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा. इस बिल के समर्थन में तमाम सियासी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के पटल पर अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हुए मतदान में हिस्सा लिया. निचले सदन राज्यसभा में करीब 8 घंटे की चर्चा और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के जवाब के बाद मत विभाजन के जरिए महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है. अब राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे ऐतिहासिक विजय बताया है.
राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो दिन से बिल पर विस्तार से चर्चा हो रही है. दोनों सदनों में अच्छे से विचार विमर्श हुआ. आने वाले समय में यह सभी बातें सभी को प्रेरित करेंगी. नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है.
इस विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा .इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा. 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा.
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