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दिल्ली शराब घोटाला मामल में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 177 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे. फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Edited By: India Daily Live
Kejriwal
Courtesy: Social Medai

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 177 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे. फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उजज्वल भुइयां की पीठ ने गत पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मनीलांड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह ईडी के मनीलांड्रिंग केस में पहले से ही जेल में थे. 

अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है. हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है. 

जमानत की शर्तें

  • अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे
  • केस पर किसी से सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे
  • जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे
  • जांच में सहयोग करना होगा और जरुरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होंगे


जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि जहां तक ​​गिरफ्तारी के आधार का सवाल है ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते. सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती. आरोपी को दोषसिद्ध बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का उपहास है, विशेषकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दी गई है.

आप नेता आतिशी ने कहा, 'सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता'

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन भी आ गया. आप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलना सत्य की जीत का प्रतीक है.

आप नेता आतिशी और राघव चड्ढा ने 'एक्स' पर लिखा, "सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता."

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए लिखा, "झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य एक बार फिर विजयी हुआ है."

'जेल के ताले टूट गए...', बोले AAP सांसद संजय सिंह

केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाह झुकते हैं, लड़ने वाला चाहिए. मोदी का अत्याचारी शासन अरविंद केजरीवाल का हौसला नहीं तोड़ सका. जेल के ताले तोड़कर अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया. झूठ का पहाड़ गिर रहा है, ED, CBI, BJP के झूठे केस का पर्दाफाश हो गया है. सत्यमेव जयते!

'जमानत नियम है और जेल अपवाद है'

जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सीबीआई की ओर से अपीलकर्ता को गिरफ़्तार करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि वह ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था. सीबीआई द्वारा एक ही अपराध के तहत आगे की हिरासत असहनीय हो गई है. जमानत नियम है और जेल अपवाद है. अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व-परीक्षण प्रक्रिया सज़ा में न बदल जाए.

केजरीवाल पर क्या है आरोप? 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है. इस मामले के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.