भारत की दो फेमस मॉइस्चराइजर क्रीम निविया और पॉन्ड्स के बीच रंग को लेकर जंग छिड़ी है. मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल होने वाले सामाग्री को लेकर भी दोनों कंपयियां आमने-सामने हैं. मामला कोर्ट में तक पहुंच गया है. देश में इस लड़ाई की चर्चा है.
2021 में, बीयर्सडॉर्फ एजी (जो NIVEA क्रीम बनाती है) हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को दिल्ली उच्च न्यायालय में ले गई. इसमें आरोप लगाया गया कि पॉन्ड्स विक्रेता शहर के मॉलों में अनुचित बाजार प्रथाओं में लगे हुए थे. वे एक ग्राहक से संपर्क करते थे, एक तरफ NIVEA की क्रीम लगाते थे और दूसरी तरफ पॉन्ड्स लगाते थे. फिर, ग्राहक को एक कांच के माध्यम से देखने के लिए आमंत्रित करते हुए वे उन्हें दिखाते थे कि NIVEA की क्रीम पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल की तुलना में कहीं अधिक चिपचिपा होती है.
बियर्सडॉर्फ एजी ने इस ट्रेड के नियमों का उल्लंघन बताते हुए एक्शन की मांग की थी. पॉन्ड्स ने जवाब दिया कि वे केवल सामान्य "ब्लू टब" का उपयोग कर रहे थे बिना NIVEA की ब्रांडिंग के. आख़िरकार, उन्होंने तर्क दिया, नीले रंग पर NIVEA का एकाधिकार नहीं है और उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया. दावा किया कि पॉन्ड्स क्रीम कम चिपचिपा है.
NIVEA ने जवाब दिया कि पॉन्ड्स दो अलग-अलग श्रेणियों की क्रीमों के बीच गलत तुलना कर रहा था. NIVEA ने इस बात पर जोर दिया कि उनके 25 प्रतिशत वसायुक्त पदार्थ वाले भारी श्रेणी के उत्पाद" की तुलना पॉन्ड्स के उत्पाद से की जा रही है जिसमें "10 प्रतिशत वसायुक्त पदार्थ था. NIVEA ने एक तुलना भी दिखाया जिसमें दिखाया गया है कि NIVEA मेन फ्रेश जेल बेहतर है. यह पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल के समान श्रेणी में है और इसमें केवल 1.35 प्रतिशत वसा की मात्रा है.
जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि यह गतिविधि दूसरे पक्ष के उत्पादों या व्यवसाय के अपमान बराबर है. उन्होंने कहा कि इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के 'NIVEA' उत्पादों और प्रतिवादी के उत्पादों, विशेष रूप से ट्रेडमार्क 'पॉन्ड्स' के तहत उत्पादों की तुलना करने के लिए की गई विवादित गतिविधि प्रथम दृष्टया भ्रामक है और अपमानजनक है. दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के विभिन्न मॉलों में बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्पष्ट रूप से या परोक्ष या सहयोग से अपने 'पॉन्ड्स' उत्पादों की 'निविया' उत्पादों के साथ तुलना करने की मार्केटिंग या विज्ञापन गतिविधि में शामिल होने से रोक दिया है.