Anti Rape Bill Aparajita: अपराजिता विधेयक पर पीएम मोदी-अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रही हैं ममता बनर्जी?
Kolkata doctor rape-murder Case: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपारजिता विधेयक पेश किया है. इस बिल के कुछ नियमों पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया है. ममता बनर्जी ने अपराजिता विधेयक पर भड़कते हुए कहा है कि बीजेपी बलात्कारियों का साथ देती है, उन्हें माला पहनाती है. ममता बनर्जी ने अपराजिता विधेयक को ऐतिहासिक बताया है.
West Bengal Anti Rape Bill Aparajita: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में मंगलवार को अपराजिता विधेयक पेश किया. उन्होंने बलात्कार पर रोकथाम के लिए लाए गए इस बिल को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का यह एंटी रेप बिल, ऐतिहासिक है. ममता बनर्जी ने इस बिल को 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून ओर संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है. उनका कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी और उनके खिलाफ होने वाले यौन अपराध थम जाएंगे.
रेप, मानवता के खिलाफ अपराध
ममता बनर्जी ने कहा है कि रेप, मानवाता के खिलाफ अपराध है. ऐसे कानूनों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है. उन्होंने कहा है कि विपक्ष को राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से कहना चाहिए कि वे बिल पर हस्ताक्षर कर दें. यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि कैसे इस कानून को लागू कराना होगा.
पीएम मोदी-अमित शाह का इस्तीफा क्यों चाहती हैं ममता बनर्जी?
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगा है, जहां रेप और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लागू करने में फेल रही है.
ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, 'इस बिल के जरिए हमने कोशिश की है कि कानून की खामियों को दूर किया जाए, जो केंद्र सरकार के कानूनों में हैं. यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध ज्यादा हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल जाता है.'
पश्चिम बंगाल में अपराजिता विधेयक पास
पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया है. रेप के खिलाफ बने इस कानून के कुछ मुद्दों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ मुद्दों पर चिंता जताई है. इस कानून में अगर रेप पीड़िता की मौत हो जाती है या वह गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है तो अपराधी को फांसी होगी.