'भारत सरकार तय समयसीमा का पालन क्यों नहीं कर सकती?', याचिका दायर करने में देरी के मामले में CJI ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपील दायर करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित केंद्र सरकार को फटकार लगाई.
CJI Sanjeev Khanna: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपील दायर करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित केंद्र सरकार को फटकार लगाई. बता दें सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी NHAI की याचिका पर विचार करते हुए आई जो दिवालियेपन के एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को चुनौती दे रहा था.
एनएचएआई की दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम सूत्र के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि 'लगभग 95 प्रतिशत मामलों में अपील दायर करने के लिए सभी लोग समय-सारिणी का पालन कर रहे है. तो भारत सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा 'कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है.'
शीर्ष अदालत ने ख़ारिज की थी याचिका
बता दें शीर्ष अदालत की पीठ में सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई ने अपनी याचिका में पीठ के सामने दिवालियेपन मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती दी है. याचिका दाखिल करने में देरी के कारण एनसीएलएटी ने एनएचएआई की अपील खारिज दी थी.
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने देरी पर नाराजगी जताई
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने 295 दिनों की देरी पर नाराजगी जताई किया और प्रक्रियागत समयसीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि एनएचएआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अदालत से सहमत हैं. एसजी मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मैं चेयरमैन से बात करने का वादा करता हूं. उन्हें जांच करने दीजिए कि सुस्ती क्यों थी.'