Waqf amendment bill 2025: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया. इसी के साथ उन्होंने दावा किया यदि हमारी सरकार ये संशोधन नहीं लेकर आती तो जिस संसद में हम बैठे हैं वो वक्फ की संपत्ति हो सकती थी. रिजिजू ने बिल पेश करने के बाद एक केस का उदाहरण देते हुए ये समझाया. उन्होंने लोकसभा में जानकारी दी कि दिल्ली में 1970 से एक मामला चल रहा है. ये केस सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये संपत्तियां उनकी हैं.
उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कोर्ट में जब ये मामला था तब उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को डीनोटिफाई किया था और उस समय ये सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी. अगर हम आज संशोधन बिल लेकर नहीं आते तो जिस संसद भवन में बैठे हैं. उसे भी वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था. अगर पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियां डीनोटिफाई हो जातीं.
#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju introduces Waqf Amendment Bill in Lok Sabha. pic.twitter.com/BukG8RSqBT
— ANI (@ANI) April 2, 2025
'भाजपा सत्ता में नहीं आई होती, तो कांग्रेस सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन वक्फ को सौंप देती'
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए इसका पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, 'यदि 2014 में भाजपा सत्ता में नहीं आई होती, तो कांग्रेस सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन वक्फ को सौंप देती. रिजिजू ने बताया कि यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लाया गया है, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को अन्य कानूनों से ऊपर रखा था, जिसे ठीक करने के लिए संशोधन जरूरी है. विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "यह विधेयक नया नहीं है... आजादी के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम को शामिल किया गया था. इस अधिनियम में राज्य वक्फ बोर्ड भी शामिल थे. तब किसी ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?"
कांग्रेस पर गंभीर आरोप
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर हमने यह संशोधन नहीं किया होता, तो संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जा सकता था.' रिजिजू ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों के हित में है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा.