menu-icon
India Daily

वैष्णो देवी मंदिर के आसपास शराब और नॉनवेज हुआ बैन, दो महीने तक नहीं होगी बिक्री

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर और मंदिर मार्ग पर शराब और नॉनवेज की बिक्री पर अब दो महीने के लिए फिर से रोक लगाई गई है. पहले यह आदेश केवल रविवार तक था, लेकिन अब इसे अगले दो महीने तक बढ़ा दिया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों को धार्मिक शांति मिल सके.

auth-image
Edited By: Princy Sharma
Vaishno Devi Temple
Courtesy: Pinterest

Vaishno Devi Temple: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर और मंदिर जाने के मार्ग पर शराब और नॉनवेज की बिक्री पर अब दो महीने के लिए फिर से रोक लगा दी गई है. रविवार को इस आदेश को दो महीने के लिए बढ़ाया गया है. पहले यह आदेश रविवार तक लागू था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अगले दो महीनों तक लागू किया गया है. अधिकारियों ने इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यवस्था तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए लागू की गई है.

माता वैष्णो देवी मंदिर से कटरा तक के मार्ग के आसपास कहीं भी शराब या नॉनवेज की बिक्री नहीं हो सकेगी. खासतौर से कटरा से लेकर त्रिकुटा पर्वत तक, जो कि माता के मंदिर तक जाने का प्रमुख मार्ग है, वहां यह प्रतिबंध लागू रहेगा. यह आदेश तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावना और मंदिर परिसर को शुद्ध रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है.

आधिकारिक आदेश में विस्तार

इस आदेश के तहत, कटरा के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा  ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है. पहले यह आदेश केवल कुछ दिनों के लिए था, लेकिन अब इसे दो महीने तक बढ़ा दिया गया है. कटरा से लेकर मंदिर मार्ग के दोनों ओर 12 किमी के दायरे में शराब और नॉनवेज की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

रोक के दायरे में कुछ और गांव शामिल

इसके अलावा, इस प्रतिबंध का पालन कटरा के आसपास के गांवों में भी करना होगा जिन गांवों में शराब और नॉनवेज पर रोक रहेगी, उनमें अरली, हंसाली, मटयाल, चंबा, सैलरी, भगता, कुंद्रोरियन, कोटली बजालियान, नोमाइन और मघाल शामिल हैं. यह सभी गांव कटरा से मंदिर जाने वाले मार्ग के आसपास स्थित हैं और यहां भी नॉनवेज और शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

कड़ी कार्रवाई का किया गया ऐलान

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी दुकान, होटल, रेस्तरां या अन्य किसी स्थान पर इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.