वडोदरा: नाबालिग से सामूहिक बलात्कार...क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को दबोचा

वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में 4 अक्टूबर को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के दो दिन बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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Gyanendra Sharma

वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में 4 अक्टूबर को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के दो दिन बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी को वडोदरा पुलिस को सौंप दिया गया है. क्राइम ब्रांच ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर आए थे और घटनास्थल से भागने से पहले पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार किया था.

सोमवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वडोदरा शहर के पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमार ने कहा कि शहर और ग्रामीण पुलिस की विभिन्न टीमों ने साहुमिक प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली. कोमर ने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं. उन्होंने कहा कि वडोदरा शहर पुलिस के साथ-साथ ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों की विभिन्न टीमें सुराग इकट्ठा करने और तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए मैदान पर थीं. पीड़ितों द्वारा दिए गए आरोपियों के विवरण और आरोपियों द्वारा लिए गए पीड़िता के मोबाइल फोन के आधार पर हम मामले को सुलझाने में सक्षम हुए. 

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

पीड़ित के मोबाइल फोन पर आई कॉल और उसके समग्र कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली. कोमर ने कहा कि हमने मोबाइल लोकेशन की तकनीकी जांच की और आरोपियों के रास्ते से वडोदरा नगर निगम और निजी प्रतिष्ठानों के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी स्कैन की. आरोपियों के घर से घटनास्थल की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर थी, लेकिन उस रात उनकी काफी आवाजाही थी.

उन्होंने कहा, हमने आरोपियों की बेहतर तस्वीरें प्राप्त करने और पकड़े गए संदिग्धों से मिलान करने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया. आरोपियों के दोपहिया वाहनों के पंजीकरण नंबर से भी उन तक पहुंचने में मदद मिली. वे उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी हैं.

इन धारओं में मामला दर्ज

वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (2) (नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार), 309(4) (डकैती), 351(3) (आपराधिक धमकी), 65(1) (16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए सजा) और 54 (अपराध के समय उकसाने वाले की उपस्थिति) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो अधिनियम) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.