अब आसान नहींं होगा उत्तराखंड में जमीन खरीदना, धामी सरकार ने पास किया भू कानून संशोधन बिल

उत्तराखंड विधानसभा का आज चौथा दिन है. आज विधानसभा का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. सत्र के चौथे दिन भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई. इसके अलावा 10 और विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे, ये सभी विधेयक आज विधानसभा से पास कर दिए गए.

Uttarakhand Land Law Amendment Bill: उत्तराखंड विधानसभा का आज चौथा दिन है. आज विधानसभा का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. सत्र के चौथे दिन भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई. इसके अलावा 10 और विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे, ये सभी विधेयक आज विधानसभा से पास कर दिए गए.

 

क्या कहता है उत्तराखंड का भू कानून संशोधन बिल

कृषि भूमि की खरीद पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने अपने भू कानून में कुछ अहम संशोधन किए हैं. इन संशोधनों के तहत राज्य के कई जिलों में कृषि भूमि की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.  इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य राज्य की  कृषि भूमि को बाहरी लोगों द्वारा खरीदे जाने से रोकना है, जिससे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सके.

किन जिलों में लागू है प्रतिबंध?
संशोधित कानून के अनुसार, देहरादून (राज्य की राजधानी) के साथ-साथ पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में कृषि भूमि की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा. यानी, इन जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि या बागवानी भूमि नहीं खरीद सकता है.

किन जिलों में मिलेगी छूट?
हालांकि, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.  इन दो जिलों में कृषि/बागवानी भूमि की खरीद की अनुमति रहेगी. इसका मतलब है कि इन जिलों में बाहरी लोग भी कृषि भूमि खरीद सकेंगे.

कानून का उद्देश्य
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्य की  भूमि को गैर-कृषि गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से बचाना है.  पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही सीमित कृषि योग्य भूमि है, और इस पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण  स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है.  सरकार का मानना है कि इस कानून से  भूमि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा की जा सकेगी.