जानिए किस नियम के तहत सांसदों को किया जाता है निलंबित, TMC सांसद को पूरे सत्र के लिए किया गया सस्पेंड
MP Suspension: बीते कल राज्यसभा के सभापति ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया. अब वह इस सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे.
नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र चल रहा है. दोनों सदनो में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. मंगलवार को लोकसभआ में अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. दूसरी ओर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला. हंगामा इतना कि सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया.
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इस सत्र में और भी सासंदों को निलंबित किया गया है. इससे पहले लोकसभा में आप के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को बीते 3 अगस्त को निलंबित किया गया. इससे पहले आप के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए बीते 24 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था.
अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर सांसदों को निलंबित करने का नियम क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस नियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों को निलंबित किया जाता है.
इस लिए सांसद को किया जाता है सस्पेंड
- अगर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को लगता है कि कोई सांसद सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है तो सदन से उसे निलंबित किया जा सकता है.
- अगर कोई सांसद निलंबित हो गया है तो उसी समय उसे सदन से बाहर जाना पड़ता है.
- किसी सांसद को एक निश्चित अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. पूरे एक सत्र, एक दिन या फिर कुछ दिनों के लिए सांसद को निलंबित किया जा सकता है. एक सत्र से अधिक समय तक के लिए किसी सांसद को सस्पेंड नहीं किया जा सकता.
राज्यसभा
राज्यसभा के नियम 255 के तहत सदन के किसी सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है. जब सभापति को लगता है कोई सदस्य कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नियम 255 के तहत उसे 1 दिन से लेकर पूरे सत्र तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.
लोकसभा
लोकसभा की रूल बुक के नियम 374 के तहत अनुचित कार्य, कार्यवाही में बाधा डालने, जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने, अर्मयादित टिप्पणी करने पर स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) किसी भी सांसद को सदन से निलंबित कर सकते हैं.
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