नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र चल रहा है. दोनों सदनो में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. मंगलवार को लोकसभआ में अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. दूसरी ओर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला. हंगामा इतना कि सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया.
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इस सत्र में और भी सासंदों को निलंबित किया गया है. इससे पहले लोकसभा में आप के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को बीते 3 अगस्त को निलंबित किया गया. इससे पहले आप के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए बीते 24 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था.
अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर सांसदों को निलंबित करने का नियम क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस नियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों को निलंबित किया जाता है.
इस लिए सांसद को किया जाता है सस्पेंड
राज्यसभा
राज्यसभा के नियम 255 के तहत सदन के किसी सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है. जब सभापति को लगता है कोई सदस्य कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नियम 255 के तहत उसे 1 दिन से लेकर पूरे सत्र तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.
लोकसभा
लोकसभा की रूल बुक के नियम 374 के तहत अनुचित कार्य, कार्यवाही में बाधा डालने, जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने, अर्मयादित टिप्पणी करने पर स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) किसी भी सांसद को सदन से निलंबित कर सकते हैं.
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