स्पीकर के 'असली शिवसेना' आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे, फैसले को दी चुनौती

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिव सेना गुट ने महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिव सेना गुट ने महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'असली शिव सेना' के रूप में मान्यता दी थी. शिवसेना (यूबीटी) ने स्पीकर के आदेश पर अस्थायी रोक लगाने और शिंदे गुट के विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा में भाग लेने से रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की है.

उद्धव गुट ने याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान शिंदे सेना के विधायकों की सदस्यता निलंबित करने की भी मांग की है. शिवसेना (यूबीटी) के अनुसार, स्पीकर का आदेश "स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और विकृत" है और उन्होंने "दसवीं अनुसूची को उल्टा कर दिया है. संविधान की दसवीं अनुसूची को आमतौर पर 'दलबदल विरोधी कानून' के रूप में जाना जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दलों को नहीं बदलते हैं.

याचिका में कहा गया है कि स्पीकर का यह निष्कर्ष कि नेतृत्व संरचना शिव सेना पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है, पूरी तरह से गलत है. इसमें कहा गया, "स्पीकर ने यह नहीं माना कि इन विधायकों की भाजपा के साथ मिलीभगत इस निर्विवाद तथ्य से स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने.

स्पीकर का फैसला

स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराने से भी इनकार कर दिया था. आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यह फैसला "सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान" और "लोकतंत्र की हत्या" है. ठाकरे ने साफ कर दिया था कि वह फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

राज्य के लोग इस फैसले को स्वीकार नहीं- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने (राहुल नार्वेकर) अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा. सुप्रीम कोर्ट ने पालन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और यहां तक ​​कि मुख्य सचेतक के हमारे नामांकन को भी स्वीकार कर लिया. मुझे लगता है कि निर्णय उनकी समझ से परे था. अब, हम देखेंगे कि क्या न्यायाधिकरण है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर. राज्य के लोग इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं. 

एकनाथ शिंदे ने किया था विद्रोह

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 से अधिक शिवसेना विधायकों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को गिरा दिया. इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा से हाथ मिला लिया और नए मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेन्द्र फड़णवीस उनके उप मुख्यमंत्री बने.

दलबदल विरोधी कानूनों के तहत एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष क्रॉस-याचिकाएं दायर की गईं. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया.